फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   HC issues summons to Narayan Rane on Sena UBT leader plea seeking cancellation of his election news in hindi

Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे को जारी किया समन, विनायक राउत ने की सांसदी रद्द करने की मांग

Fri, 16 Aug 2024 01:47 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: श्वेता महतो Updated Fri, 16 Aug 2024 01:47 PM IST
सार

राउत ने अपनी याचिका में रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र में नये सिरे से या दोबारा चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की। शिवसेना नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राणे के समर्थक मतदाताओं को पैसे बांटते हुए उन्हें भाजपा नेता के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए दिखे। 

विज्ञापन
HC issues summons to Narayan Rane on Sena UBT leader plea seeking cancellation of his election news in hindi
नारायण राणे - फोटो : ANI

विस्तार

महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विनायक राउत द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर भाजपा सांसद नारायण राणे को समन जारी किया है। अपनी याचिका में विनायक ने नारायण राणे के सांसदी को रद्द करने की मांग की। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राणे ने दो बार के सांसद रह चुके राउत को 47,858  वोटों के अंतर से हराया था। राणे ने  4,48,514 वोट, जबकि राउत ने 4,00,656 वोट हासिल की। 
विज्ञापन


पिछले महीने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
विनायक राउत ने पिछले महीने याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि राणे ने धोखाधड़ी से चुनाव जीता था। उन्होंने राणे की सांसदी को खत्म करने की भी मांग की। राउत ने कहा कि राणे पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने और मतदान करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। जस्टिस एसवी कोटवाल की एकल पीठ ने राणे को समन जारी किया और उनसे याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय की है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन


रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र दोबारा चुनाव कराने की मांग
राउत ने अपनी याचिका में रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र में नये सिरे से या दोबारा चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की। शिवसेना नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राणे के समर्थक मतदाताओं को पैसे बांटते हुए उन्हें भाजपा नेता के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए दिखे। 

राउत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। हालांकि, राणे और उनके समर्थकों की यह गतिविधियां ‘‘वैधानिक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन’’ है। उन्होंने अदालत से इस वीडियो की जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने का निर्देश देने की भी मांग की। बता दें कि राउत ने इस साल मई में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष याचिका दायर की थी, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed