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दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट्स को लेकर दायर याचिका
Thu, 14 May 2020 05:06 PM IST
Rohit Ojha
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Rohit Ojha
Updated Thu, 14 May 2020 05:06 PM IST
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delhi high court
- फोटो : PTI
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा उपकरण (पीपीई) नहीं उपलब्ध कराने को लेकर दायर याचिक को खारिज कर दी। अस्पतालों में मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध कराने में कथित रूप से प्राधिकारियों की विफलता को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।
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न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजव नरूला की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर आल की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पीठ ने टिप्पणी की कि केंद्र और दिल्ली सरकार संतोषजनक काम कर रही हैं और शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले को देख चुकी है।
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पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस संगठन ने याचिका दायर करने से पहले इस संबंध में प्राधिकारियों को कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार के वकील अजय दिग्पाल ने कहा कि इस स्थिति से निबटने के लिए आवश्यक सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।
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गैर सरकारी संगठन का दावा था कि डाक्टरों, नर्सो और स्वास्थ्यकर्मियों को गुणवत्ता वाले पीपीई किट्स उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और इस वजह से स्वास्थ्यकर्मियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। याचिका में यह भी कहा गया था कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत से जुड़ी अनिवार्यताओं की अनदेखी करके सरकार उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।