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Maharashtra: मुंबई की अदालत ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ जमानती वारंट किया जारी, पढ़ें पूरा मामला
Thu, 01 Dec 2022 09:42 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 01 Dec 2022 09:42 PM IST
सार
विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के अदालत में पेश नहीं पर गैर जमानती वारंट जारी किया।
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सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा
- फोटो : Social media
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विस्तार
मुंबई की एक विशेष अदालत ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ गिरफ्तारी का विरोध करने और पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है। दोनों के अदालत में पेश नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने वारंट जारी किया था।
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सरकारी वकील सुमेश पंजवानी ने कहा कि जमानती वारंट पांच हजार रुपये का है। इसका मतलब यह है कि दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा और वारंट रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और यह सिर्फ अदालत द्वारा यह सुनिश्चित करने की चेतावनी है कि आरोपी अदालत में आएं।
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इन धाराओं में दर्ज हुए मामले
सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ यह मामला खार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत दर्ज किया गया था।
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यह आरोप दोनों पर तब लगाए गए थे जब 23 अप्रैल को दोनों गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और बता दें कि कि नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा की थी। तब पुलिसकर्मी उनके आवास पर गए थे जिनके साथ दुर्व्यवहार किया था।
एक अक्तूबर को विशेष अदालत में पेश होना था
राणा दंपति को एक अक्तूबर को विशेष अदालत में पेश होना था। जब वे नहीं आए तो अदालत ने उन्हें दूसरा मौका दिया और उन्हें 11 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। हालांकि, तब भी वे पेश नहीं हुए। गुरुवार को जब मामले की सुनवाई होनी थी तो दंपति पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने जमानती वारंट जारी किया। हालांकि वह वारंट रद्द करवा देंगे।