गुजरात: भड़काऊ भाषण मामले में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी गिरफ्तार; हाथी दांत के साथ चार पकड़े गए
पुलिस ने बताया कि काजल ने रविवार सुबह उना में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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दक्षिणपंथी कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने गिर सोमनाथ जिले में रामनवमी के मौके पर नफरत फैलाने वाला भाषण (हेट स्पीच) दिया, जिसके कारण एक अप्रैल को उना शहर में सांप्रदायिक संघर्ष हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अदालत ने काजल को न्यायिक हिरासत में भेजा
उन्होंने बताया कि काजल ने रविवार सुबह उना में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। काजल ने अपने ट्विटर बायो में खुद को एक उद्यमी, अनुसंधान विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी और एक गर्वित भारतीय बताया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 92 हजार से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वह विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेती हैं।
आईपीसी की धारा 295ए के तहत दर्ज हुआ था मामला
30 मार्च को रामनवमी पर विहिप द्वारा आयोजित हिंदू समुदाय की सभा में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के दो दिन बाद 2 अप्रैल को काजल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
भड़काऊ भाषण के बाद दो दिनों तक रहा सांप्रदायिक तनाव: पुलिस
पुलिस ने बताया कि काजल हिंदुस्तानी के भाषण के बाद दो दिनों तक उना में सांप्रदायिक तनाव बना रहा, जिसके परिणामस्वरूप दो समुदायों के बीच झड़प हुई और एक अप्रैल की रात को पथराव हुआ। पुलिस ने भीड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और दंगा करने के आरोप में 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से थे।
अहमदाबाद: हाथी दांत के साथ चार आरोपी गिरफ्तार
अहमदाबाद में चार लोगों को कथित तौर पर 13.9 किलोग्राम वजन के हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे उन्होंने 35 लाख रुपये में बेचने की योजना बनाई थी। एक पुलिस अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
चंदन तस्कर वीरप्पन के परिजनों को जानता था आरोपी
अपराध शाखा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि चारों को एक गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसकी पुष्टि एक डमी ग्राहक के माध्यम से की गई, जिसे आरोपियों में से एक ने दांत बेचने के लिए सहमति व्यक्त की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह मारे गए चंदन तस्कर वीरप्पन के परिजनों को जानते थे, क्योंकि वह 1999 से 2006 के बीच तमिलनाडु में रहा था और उन्हें और दांत मिल सकते थे।
'हाथी दांत को बेचने के प्रयासों में शामिल थे आरोपी'
अधिकारी ने बताया कि दो वांछित आरोपी करीब एक महीने पहले यह दांत गिर सोमनाथ से अहमदाबाद लेकर आए थे, जबकि गिरफ्तार किए गए चार लोग इसे बेचने के प्रयासों में शामिल थे। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379 और 411 के तहत आरोप लगाए गए हैं, जबकि इस कार्य को जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया है।
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