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गुजरात : सत्र न्यायालय ने हत्या व दंगे के मामले में 15 लोगों को उम्रकैद, 44 को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सुनाई सजा

Wed, 03 Nov 2021 02:15 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नाडियाद
एजेंसी, नाडियाद Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 03 Nov 2021 02:15 AM IST
सार

गुजरात में एक महिला की हत्या और उसके बाद दो पक्षों में हुए दंगे के मामले में पुलिस ने भरवाड़ पक्ष के 15 लोगों को हत्या के मामले में और सोढ़ा पक्ष के 45 लोगों को आगजनी, दंगा और लूटपाट का आरोपी बनाया था। सोढ़ा पक्ष के एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रिहा कर दिया गया।

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Gujarat: Nadiad Sessions Court sentenced 15 people to life imprisonment, 44 to ten years' rigorous imprisonment for murder and rioting
court सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक महिला की हत्या और उसके बाद दो पक्षों में हुए दंगे के मामले में नाडियाद जिले की सत्र न्यायालय ने मंगलवार को 15 लोगों को उम्रकैद और 44 को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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शिकायतकर्ता हरिसिंह सोढ़ा के मुताबिक 2016 में खेड़ा जिले के भिलोदरा गांव के लोग लोग मंदिर की ओर जा रहे थे, रास्ते में उनकी मफतभाई भरवाड़ के साथ बहस हो गई, उनका चार पहिया वाहन एप्रोच रोड पर खड़ा था, जिससे लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही थी। इसके बाद भरवाड़ और साथियों ने सोढ़ा पक्ष के लोगों पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया जिसमें केसरबेन की मौत हो गई थी।
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मामले में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने भरवाड़ पक्ष के 15 लोगों को हत्या के मामले में और सोढ़ा पक्ष के 45 लोगों को आगजनी, दंगा और लूटपाट का आरोपी बनाया था। सोढ़ा पक्ष के एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रिहा कर दिया गया। अदालत ने हत्या के मामले में 70 दस्तावेजी सबूतों के साथ 49 गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। वहीं, दंगे के मामले में 17 दस्तावेजी सुबूत पेश किए गए थे।

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