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गुजरात हाईकोर्ट: अहमदाबाद नगर निगम अपने नियम न बनाए सरकारी निर्देश पर ही चले
Wed, 05 May 2021 01:15 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, अहमदाबाद
एजेंसी, अहमदाबाद
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 05 May 2021 01:15 AM IST
सार
- गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इसका ध्यान रखना होगा कि कोई भी नगर निगम मनमानी न करें
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Gujarat High Court
विस्तार
गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नगर निकाय सरकारी नीतियों के अनुरूप ही कार्य करे।
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दरअसल, निगम ने कहा कि उसने केवल 108 एंबुलेंस से आए मरीजों का उपचार करने वाला नियम वापस ले लिया है, उसके बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इसका ध्यान रखना होगा कि कोई भी नगर निगम मनमानी न करें। निगमों को राज्य की नीति के अनुरूप काम करना होगा।
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