फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Gujarat ›   Gujarat High Court says Ahmedabad Municipal Corporation should not make its own rules and go on government directive

गुजरात हाईकोर्ट: अहमदाबाद नगर निगम अपने नियम न बनाए सरकारी निर्देश पर ही चले

Wed, 05 May 2021 01:15 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, अहमदाबाद
एजेंसी, अहमदाबाद Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 05 May 2021 01:15 AM IST
सार

  • गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इसका ध्यान रखना होगा कि कोई भी नगर निगम मनमानी न करें

विज्ञापन
Gujarat High Court says Ahmedabad Municipal Corporation should not make its own rules and go on government directive
Gujarat High Court

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नगर निकाय सरकारी नीतियों के अनुरूप ही कार्य करे।

विज्ञापन


दरअसल, निगम ने कहा कि उसने केवल 108 एंबुलेंस से आए मरीजों का उपचार करने वाला नियम वापस ले लिया है, उसके बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इसका ध्यान रखना होगा कि कोई भी नगर निगम मनमानी न करें। निगमों को राज्य की नीति के अनुरूप काम करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed