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मानहानि मामला: गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका; जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार

Thu, 12 Oct 2023 05:36 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 12 Oct 2023 05:36 PM IST
सार

अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को समन जारी किया था। जिस पर 14 अक्तूबर को मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति दोशी से उस सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया।

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Gujarat High Court refuses to stay summons issued to Arvind Kejriwal and sanjay Singh in defamation case
गुजरात हाईकोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट से आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दोनों आप नेताओं को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से  इनकार कर दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था। 

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हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायमूर्ति जेसी दोशी ने गुजरात विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख दी है। 
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बता दें कि अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को समन जारी किया था। जिस पर 14 अक्तूबर को मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई होनी है। वहीं, गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति दोशी से उस सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया।
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इसपर न्यायमूर्ति दोशी ने इस स्तर पर कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, अभी हम नहीं कर सकते। हम आपको जल्द से जल्द सुन सकते हैं, लेकिन कोई आदेश (आज) जारी नहीं किया जाएगा।


 सत्र अदालत के न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट ने पहले एक आदेश में दोनों नेताओं को तलब करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि निचली अदालत का आदेश "न तो अवैध और न ही गलत" था। गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन अदालत ने पीएम की डिग्री के संबंध में उनके 'व्यंग्यात्मक' और 'अपमानजनक' बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था।

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