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Gujarat: हाईकोर्ट 12 साल की मासूम को दी गर्भपात की इजाजत; पिता ने की थी दरिंदगी, 27 सप्ताह की गर्भवती है बच्ची
Wed, 06 Sep 2023 03:29 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 06 Sep 2023 03:29 PM IST
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गुजरात हाईकोर्ट
- फोटो : social media
गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 12 साल की बच्ची को लगभग 27 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार कर ली। मासूम के साथ उसके पिता ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। जस्टिस समीर दवे ने वडोदरा स्थित सर सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। कोर्ट ने चार सितंबर को डॉक्टर्स के एक पैनल को पीड़िता की मेडिकल जांच का निर्देश दिया था।
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आदेश में क्या?
आदेश में कहा गया कि याचिका मंजूर की जाती है। आज से एक सप्ताह के अंदर पीड़ित लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रूण लगभग 27 सप्ताह का था।
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मुआवजा देने का भी निर्देश दिया
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। इसमें से 50,000 रुपये का भुगतान तुरंत किया जाना है और बाकी दो लाख रुपये उसके नाम पर जमा करने होंगे। इसके अलावा उसके 21 साल के होने तक सावधि जमा पर अर्जित ब्याज देने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि जमा राशि पीड़िता को तब दी जाए, जब वह 21 साल की हो जाए।
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ट्रायल कोर्टो कही यही बात
आदेश में यह भी कहा गया कि मुकदमा पूरा होने पर पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे पर ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 357 के तहत स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अस्पताल को याचिकाकर्ता की मांग के मुताबिक भ्रूण के डीएनए को संरक्षित करने का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया।
क्या है मामला?
पीड़िता के पिता को कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में नर्मदा जिले की देडियापाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके दो दिन बाद ही लड़की की मां ने अपनी बेटी के गर्भ को खत्म करने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि पीड़िता की मां ने दो सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी।