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गुजरात में एक दिसंबर से लागू होगा आतंकरोधी कानून 'गुजसीटॉक'
Thu, 28 Nov 2019 10:01 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 28 Nov 2019 10:01 AM IST
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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी
- फोटो : एएनआई
गुजरात में एक दिसंबर से गुजरात संगठित अपराध एवं आतकंवाद नियंत्रण विधेयक (अब गुजसीटॉक पहले गुजकोक) को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यह कानून महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर बना है। महाराष्ट्र के मकोका कानून के बाद गुजरात आतंकवाद निरोधक कानून वाला दूसरा राज्य बन गया है।
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इस कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पांच नवंबर को मंजूरी दे दी है। जबकि इससे पहले देश के तीन पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस कानून में कोई न कोई तकनीकी खामी बताकर लौटा दिया था।
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इस विधेयक को पहली बार 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात विधानसभा ने पारित किया था। लेकिन, राष्ट्रपति ने कुछ खामियां बताकर इस वापस लौटा दिया था।
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इसके लिए विशेष अदालत का गठन और लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी की जाएगी। गुजरात के गृहराज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य में इसे एक दिसंबर को लागू कर दिया जाएगा।