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Hindi News ›   India News ›   GST TDS TCS provision will be implemented from one October

एक अक्तूबर से लागू होंगे जीएसटी टीडीएस/टीसीएस प्रावधान

Fri, 14 Sep 2018 05:14 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Fri, 14 Sep 2018 05:14 AM IST
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GST TDS TCS provision will be implemented from one October
GST
केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्तूबर की तारीख अधिसूचित की है। 
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केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के मुताबिक, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटना जरूरी होगा। साथ ही, राज्य कानूनों के तहत राज्य एक फीसदी टीडीएस वसूलेंगे। 
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