फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Govt issue norms for air pollution

वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण कचरे का प्रबंधन जरूरी

Wed, 30 Mar 2016 12:39 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 30 Mar 2016 12:39 AM IST
सार

  • केंद्र ने पहली बार जारी नियमावली में किए कड़े प्रावधान
  • निर्माण और ध्वस्तीकरण से संबंधित कचरे के प्रबंधन के लिए नियमावली तय 

विज्ञापन
Govt issue norms for air pollution
prakash

विस्तार

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पहली बार निर्माण और ध्वस्तीकरण से संबंधित कचरे के प्रबंधन के लिए नियमावली तय की है। इसमें कई कड़े प्रावदान किए गए हैं।

विज्ञापन


नियमावली के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के स्थानीय निकायों के लिए 18 महीने के अंदर निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरे के प्रबंधन के लिए प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को दो साल में और 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों को तीन साल के अंदर ऐसे प्लांट लगाने होंगे। बिल्डरों के लिए कचरा प्रबंधन योजना सौंपना अनिवार्य किया गया है।
विज्ञापन


अगर बिल्डर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें निर्माण की अनुमति नहीं मिल सकेगी। पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ऐसा अहम कदम उठाया गया है। वर्तमान में निर्माण और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में हर साल 53 करोड़ टन कचरा पैदा होता है। यह खुले स्थानों और नदियों के पास डाल दिया जाता रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नियमावली के अभाव में ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जावड़ेकर ने बताया कि बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन की नई नियमावली को भी अधिसूचित कर दिया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed