फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   government has forbidden companies from selling the same product at different prices

नहीं देनी होगी एयरपोर्ट, मॉल और सिनेमा हॉल में MRP से ज्यादा कीमत

Fri, 30 Jun 2017 02:30 PM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा Updated Fri, 30 Jun 2017 02:30 PM IST
विज्ञापन
government has forbidden companies from selling the same product at different prices

सरकार ने एक ही वस्तु को अलग-अलग एमआरपी पर बेचने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि लोग लंबे समय से एयरपोर्ट, मॉल और सिनेमा हॉल में अधिक दाम पर चीजों के बेचे जाने की शिकायत कर रहे थे। यह आदेश लीगल मेट्रोलोजी के 2011 के नियम के अनुसार जारी किया गया है, जो 1 जनवरी 2018 से लागू होगा। 

विज्ञापन


लीगल मेट्रोलोजी के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माताओं को नया नियम लागू करने से पहले लंबा समय दिया गया, जिससे वह इसके लिए तैयार हो सकें। कंज्यूमर अफेयर विभाग का कहना है कि स्टेकहोल्डर्स से बातचीत के बाद इस आदेश को जारी किया गया है। आदेश को ग्राहक और व्यापारी दोनों पक्षों के विचार के बाद जारी किया गया है। 
विज्ञापन


विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति एमआरपी से ज्यादा किमत पर समान नहीं बेच सकता, जब तक कि किसी विशेष प्रावधान के तहत उसे छूट न दी गई हो। वहीं इस मामले पर रेस्तार मालिकों का कहना है कि यह नियम उन पर लागू नहीं होता है। वह जीएसटी के तहत सप्लायर सर्विस के अंतर्गत आते हैं। नया आदेश रिटेल सर्विस वालों के लिए है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed