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नहीं देनी होगी एयरपोर्ट, मॉल और सिनेमा हॉल में MRP से ज्यादा कीमत
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
Updated Fri, 30 Jun 2017 02:30 PM IST
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सरकार ने एक ही वस्तु को अलग-अलग एमआरपी पर बेचने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि लोग लंबे समय से एयरपोर्ट, मॉल और सिनेमा हॉल में अधिक दाम पर चीजों के बेचे जाने की शिकायत कर रहे थे। यह आदेश लीगल मेट्रोलोजी के 2011 के नियम के अनुसार जारी किया गया है, जो 1 जनवरी 2018 से लागू होगा।
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लीगल मेट्रोलोजी के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माताओं को नया नियम लागू करने से पहले लंबा समय दिया गया, जिससे वह इसके लिए तैयार हो सकें। कंज्यूमर अफेयर विभाग का कहना है कि स्टेकहोल्डर्स से बातचीत के बाद इस आदेश को जारी किया गया है। आदेश को ग्राहक और व्यापारी दोनों पक्षों के विचार के बाद जारी किया गया है।
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विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति एमआरपी से ज्यादा किमत पर समान नहीं बेच सकता, जब तक कि किसी विशेष प्रावधान के तहत उसे छूट न दी गई हो। वहीं इस मामले पर रेस्तार मालिकों का कहना है कि यह नियम उन पर लागू नहीं होता है। वह जीएसटी के तहत सप्लायर सर्विस के अंतर्गत आते हैं। नया आदेश रिटेल सर्विस वालों के लिए है।
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