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खुशखबर: सरकार ने बढ़ाई 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत भुगतान की समयसीमा, अब 30 जून आखिरी तारीख
Sat, 24 Apr 2021 03:46 PM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Tanuja Yadav
Updated Sat, 24 Apr 2021 03:46 PM IST
सार
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
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विस्तार
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समयसीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है। जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, 'यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय बिना किसी अतिरिक्त राशि के बढ़ाकर 30 जून 2021 तक किया जाएगा।' इस योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी।
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बता दें कि 'विवाद से विश्वास' योजना कर विवादों के निपटारे की पेशकश करती है, जिसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित दंड, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करना होता है। इसके साथ ही करदाताओं को किसी अतिरिक्त ब्याज, जुर्माने या आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाने से छूट दी जाती है।
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सीबीडीटी ने कहा कि उसे करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से अनुरोध मिले हैं कि देश भर में कोविड-19 महामारी के गंभीर स्तर के मद्देनजर समयसीमा को आगे बढ़ाया जाए। सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी ने हाल में कहा था कि विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक लगभग 54,000 करोड़ रुपये का समाधान किया गया है और एक-तिहाई विवादों को इस योजना के तहत सुलझा लिया गया है।