फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Government blocked 40 websites of banned pro Khalistan group Sikh For Justice

प्रतिबंधित संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' की 40 वेबसाइट पर सरकार ने लगाई रोक

Sun, 05 Jul 2020 08:03 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sun, 05 Jul 2020 08:03 PM IST
विज्ञापन
Government blocked 40 websites of banned pro Khalistan group Sikh For Justice
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ट्विटर

प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की 40 वेबसाइटों पर सरकार ने रोक लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को बताया कि यह फैसला संगठन द्वारा अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के चलते लिया गया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक समूह है।

विज्ञापन


गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए अभियान चलाया था। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी 40 वेबसाइट रोकने का आदेश दिया है।' 
विज्ञापन


बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में साइबर स्पेस की निगरानी के लिए नोडल प्राधिकरण है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने इसकी देशविरोधी गतिविधियों के चलते प्रतिबंधित कर दिया था। एसएफजो ने सिख रेफरेंडम 2020 को अपने अलगाववादी एजेंडे के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


सिख फॉर जस्टिस संगठन खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है और उस प्रक्रिया में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है।

सदस्यों के खिलाफ दर्ज हुए थे देशद्रोह और अलगाववाद के मामले

इससे पहले दो जुलाई को इस संगठन के कुछ सदस्यों के खिलाफ देशद्रोह और अलगाववाद के मामले दर्ज किए गए थे। पंजाब पुलिस ने संगठन के सदस्य गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके साथियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को देशद्रोह और अलगाववाद के दो अलग अलग मामले दर्ज किए थे। यह मामले अमृतसर और कपूरथला में दर्ज किए गए हैं।



पन्नू उन नौ लोगों में शमिल है जिन्हें केंद्र सरकार ने बुधवार को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने पन्नू को सक्रिय रूप से भारत के खिलाफ अलगाववाद का अभियान चलाने और सिख युवकों को आतंकवाद में शामिल होने के लिये उकसाने के आरोपों के चलते आतंकवादी घोषित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed