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Chhota Rajan: गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार, मुंबई के होटल व्यवसायी की हत्या का मामला; सजा का एलान बाद में
Thu, 30 May 2024 01:59 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 30 May 2024 01:59 PM IST
सार
जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। शेट्टी को छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थीं। उनकी4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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court room
- फोटो : ANI
विस्तार
मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत हत्या का दोषी ठहराया। अदालत सजा का एलान बाद में करेगी।
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धमकियां मिलने की रिपोर्ट के बाद होटल व्यवसायी को महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा
जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। शेट्टी को छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थीं। उनकी4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिलने की रिपोर्ट के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
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सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर वकील का बयान
गैंगस्टर छोटा राजन पर विशेष सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद वकील प्रदीप घरात ने कहा, मामला मुंबई में होटलों की चेन चलाने वाले मालिक जया शेट्टी की हत्या का है। उन्हें छोटा राजन और रवि पुजारी से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी... यह सब 1998-2000 के बीच हुआ... जय शेट्टी के बेटों मोहन और मनोहर ने जो शिकायतें भेजी थीं, उन्हें मंजूरी दी थी। कुछ शिकायतें खुद मोहन ने लिखी थीं, इसलिए उन्हें मंजूरी दी गई... कोर्ट ने दोनों गवाहों के सबूतों को स्वीकार कर लिया है।
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#WATCH | Special CBI Court verdict on gangster Chhota Rajan | Advocate Pradeep Gharat says, "The matter is of the murder of Jaya Shetty who owned a chain of hotels in Mumbai. He was getting extortion threats from Chhota Rajan and Ravi Pujari. He had filed complaints against death… pic.twitter.com/jDBI0PyKgw
— ANI (@ANI) May 30, 2024
छोटा राजन के खिलाफ गंभीर अपराधों के ऐसे 7-8 मामले अभी भी लंबित
उन्होंने बताया कि हर मामले और हर धारा में आजीवन कारावास की सजा है। यानी दोषियों को तीन आजीवन कारावास और हर मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना और हर मामले में 1 लाख रुपये जमा कराने होंगे। छोटा राजन के खिलाफ गंभीर अपराधों के ऐसे 7-8 मामले अभी भी लंबित हैं।