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रिश्वत मामला: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिनाकरन के खिलाफ आरोप तय किए

Tue, 04 Dec 2018 12:58 PM IST
नई दिल्ली, भाषा 
नई दिल्ली, भाषा  Updated Tue, 04 Dec 2018 12:58 PM IST
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Framed charges against ttv dinakaran by Delhi patiala house court
टीटीवी दिनाकरन - फोटो : PTI

अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। उनपर दो पत्ती वाला चुनाव चिह्न हासिल करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को कथित रिश्वत देने का आरोप लगा था।

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दिनाकरन विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्धाज की अदालत में पेश हुए और खुद को बेकसूर बताया। अदालत ने उनके खिलाफ मामला चलाने को मंजूरी दी।

अदालत ने दिनाकरन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश रचने), 201 (साक्ष्यों को नष्ट करने) तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय किए। 
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अदालत ने गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ मामले की सुनवाई 17 दिसंबर से शुरू करने के आदेश दिए। इससे पहले अदालत ने 17 नवंबर को उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे।
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अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद दिनाकरण ने अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम नाम से पार्टी का गठन किया था। उन्हें अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत दे दी गई थी।

कथित बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने, साक्ष्यों को नष्ट करने एवं भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सुनवाई शुरू की गई थी।


दिनाकरन के सहयोगी टीपी मल्लिकार्जुन तथा बी कुमार नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ भी इन आरोपों पर सुनवाई शुरू की गई।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2017 में एक आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि चंद्रशेखर ने दिनाकरन तथा अन्य के साथ शशिकला की अगुवाई वाले अन्नाद्रमुक के धड़े के लिए दो पत्ती वाला चुनाव चिह्न हासिल करने के लिहाज से चुनाव अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची थी।

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