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Maharashtra: समीर वानखेडे़ ने दाखिल किया हलफनामा, कहा- हमारा परिवार अनुसूचित जाति का, अन्य धर्म नहीं अपनाया
Thu, 25 Aug 2022 11:21 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 25 Aug 2022 11:21 PM IST
सार
पूर्व निदेशक ने कहा कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपराध किया है, इसलिए हलफनामा पेश कर रहे हैं। इससे पहले संमीर वानखेड़े ने शिकायत दर्ज कर मलिक के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।
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समीर वानखेड़े
- फोटो : ANI
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विस्तार
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े गुरुवार को महाराष्ट्र के वाशिम जिले की एक अदालत पहुंचे। वानखेडे़ ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि उनका परिवार अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखता है और उन्होंने किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाया।
उन्होंने राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ उनके चचेरे भाई संजय वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि शिकायत में हलफनामा प्रस्तुत किया।
पूर्व निदेशक ने कहा कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपराध किया है, इसलिए हलफनामा पेश कर रहे हैं। इससे पहले संजय वानखेड़े ने शिकायत दर्ज कर मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।
सामाजिक न्याय विभाग की समिति ने दे दी थी क्लीन चिट
मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। इसकी जांच के बाद महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग की समिति ने हाल ही में समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी थी।
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इसमें कहा था कि भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी समीर जन्म से मुस्लिम नहीं थे। यह साबित हो गया कि वह महार जाति से हैं, जो एक अनुसूचित जाति है।
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उन्होंने राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ उनके चचेरे भाई संजय वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि शिकायत में हलफनामा प्रस्तुत किया।
पूर्व निदेशक ने कहा कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अपराध किया है, इसलिए हलफनामा पेश कर रहे हैं। इससे पहले संजय वानखेड़े ने शिकायत दर्ज कर मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।
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सामाजिक न्याय विभाग की समिति ने दे दी थी क्लीन चिट
मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। इसकी जांच के बाद महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग की समिति ने हाल ही में समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी थी।
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इसमें कहा था कि भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी समीर जन्म से मुस्लिम नहीं थे। यह साबित हो गया कि वह महार जाति से हैं, जो एक अनुसूचित जाति है।