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महाराष्ट्र सरकार का एलान, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर होगी उम्रकैद

Thu, 22 Nov 2018 09:52 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Thu, 22 Nov 2018 09:52 PM IST
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food adulteration offenders will be life imprisonment In Maharashtra
प्रतीकात्मक तस्वीर
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट को गैर जमानती अपराध बनाने का एलान किया। साथ ही दोषी पाए जाए पर उम्रकैद तक की सजा हो सकेगी। राज्य विधानसभा ने खाद्य मिलावट रोधक (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक को पारित दिया। इसे अब विधान परिषद की मंजूरी मिलना बाकी है। 
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इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने विधान परिषद को सूचित किया कि सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी जिससे खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को सदन में रखा जाएगा। 
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कांग्रेस के विधायक भाई जगताप के ध्यानाकर्षण नोटिस के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार खाने पीने के सामान में मिलावट के परिणामों से अवगत है और इसे रोकने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जगताप ने कहा कि दूध में डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, स्किम्ड मिल्क पाउडर, कास्टिक सोडा, ग्लूकोज, रिफाइंड तेल, नमक और स्टार्च की मिलावट की जाती है जिससे यह लोगों के सेवन योग्य नहीं रह जाता।  
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