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मुसीबत में वानखेड़े: आबकारी विभाग की शिकायत पर IRS अधिकारी पर मुकदमा दर्ज, फर्जीवाड़ा कर होटल का लाइसेंस लेने का आरोप
Sun, 20 Feb 2022 08:24 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sun, 20 Feb 2022 08:24 AM IST
सार
समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा कर सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस प्राप्त किया था। जिस समय उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया उस समय वह 18 वर्ष से भी कम उम्र के थे। जबकि, इसके लिए 21 वर्ष का होना जरूरी था।
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समीर वानखेड़े
- फोटो : ANI
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विस्तार
एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब महाराष्ट्र के आबकारी विभाग ने वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि, समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा कर सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस प्राप्त किया था। इससे पहले उनके लाइसेंस को ठाणे कलेक्टर के आदेश पर रद्द कर दिया गया था।
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ठाणे के कोपारी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, वानखेड़े ने अपनी उम्र के बारे में गलत बयानबाजी करके होटल एंड बार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। 1996-97 में उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी और वे लाइसेंस के लिए योग्य नहीं थे। इसके बावजूद, उन्होंने ठाणे के सद्गुरु होटल के लिए अपने अनुबंध में मेजर होने का दावा किया था।
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क्यों रद्द हुआ था लाइसेंस
समीर वानखेड़े के सद्गुरु होटल के लिए 1997 में दायर लाइसेंस के आवेदन में उम्र को गलत तरीके से पेश किया था। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद, होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए छह पेज का आदेश पारित किया था। इस बार को शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी।
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क्यों हुई थी कार्रवाई
कलेक्टर की जांच में यह पाया गया कि वानखेड़े ने 27 अक्तूबर 1997 को होटल व बार का लाइसेंस प्राप्त किया था। लाइसेंस लेने के लिए 21 वर्ष की आयु की जरूरत थी, लेकिन वानखेड़े उस समय 18 वर्ष से भी कम उम्र के थे इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।