फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Financial transactions of foreign leaders, NGO will now be monitored, will be able to take action under PMLA

PMLA: विदेशी नेताओं के वित्तीय लेन-देन की अब होगी निगरानी, पीएमएलए के नए नियम के तहत की जा सकेगी कार्रवाई

Sat, 11 Mar 2023 06:01 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Sat, 11 Mar 2023 06:01 AM IST
सार

पीएमएलए के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्थानों या रिपोर्टिंग एजेंसियों को गैर-लाभकारी संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के वित्तीय लेन-देन के बारे में भी जानकारी एकत्र करनी होगी।

विज्ञापन
Financial transactions of foreign leaders, NGO will now be monitored, will be able to take action under PMLA
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भारत अब विदेशी नेताओं, सैन्य अफसरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई कर सकेगा। सरकार ने पीएमएलए के नियमों में बदलाव कर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील लोगों (पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस -पीईपी) के वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य बना दिया है।

विज्ञापन


पीएमएलए के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्थानों या रिपोर्टिंग एजेंसियों को गैर-लाभकारी संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के वित्तीय लेन-देन के बारे में भी जानकारी एकत्र करनी होगी। संशोधित पीएमएलए नियमों के तहत, वित्त मंत्रालय ने पीईपी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है, जिन्हें किसी दूसरे देश ने प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे हैं। इनमें राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हैं।

विज्ञापन

मनी लॉन्ड्रिंग कानून के नियमों में बदलाव

दर्पण पोर्टल पर दर्ज करना होगा विवरण : संशोधित नियमों के मुताबिक, वित्तीय संस्थानों को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अपने एनजीओ ग्राहकों का विवरण दर्ज करना होगा। ग्राहक और रिपोर्टिंग इकाई के बीच व्यापार संबंध खत्म होने या खाता बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, 5 साल तक रिकॉर्ड को बनाए रखना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed