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वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला: कपास के आयात पर नहीं लगेगा सीमा शुल्क, 30 सितंबर तक मिलेगी राहत
Wed, 13 Apr 2022 10:46 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Wed, 13 Apr 2022 10:46 PM IST
सार
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद कपास के आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को लेकर अधिसूचना जारी की।
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वित्त मंत्रालय
- फोटो : Social media
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विस्तार
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कपास के आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क माफ करने का एलान किया है। मंत्रालय के इस फैसले से न केवल कपड़ा उद्योग को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी कम कीमत पर कपड़ा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के बाद कपड़ा व्यापारियों में खुशी का माहौल है।
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वर्तमान में कपास के आयात पर 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 5 प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) लगता है। कपड़ा व्यापारी लगातार घरेलू कीमतों को कम करने के लिए शुल्क में छूट की मांग कर रहे थे। जिसके बाद बुधवार को वित्त मंत्रालय ने यह फैसला किया है।
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद कपास के आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को लेकर अधिसूचना जारी की।
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सीबीआईसी ने कहा कि यह अधिसूचना 14 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगी। इस छूट से टेक्सटाइल चेन- सूत, कपड़े, गारमेंट्स और मेड अप्स को फायदा होगा। साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से कपड़ा निर्यात को भी फायदा होगा।