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Kerala: यौन उत्पीड़न मामले में फिल्म निर्देशक वीके प्रकाश से हुई पूछताछ, HC के निर्देश पर जमानत पर हुए रिहा

Thu, 19 Sep 2024 06:48 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 19 Sep 2024 06:48 PM IST
सार

केरल में फिल्म निर्देशक वीके प्रकाश को दो दिन बाद पुलिस स्टेशन से जमानत मिल गई है। बता दें कि एक महिला लेखिका की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के मामले में उनके पूछताछ की गई है।

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Film director V K Prakash interrogated in sexual harassment case, released on station bail
केरल उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने गुरुवार को प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक वीके प्रकाश को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया। मामले में पल्लीथोट्टम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कहा कि वीके प्रकाश से दो दिनों तक पूछताछ की गई। इसके बाद, जमानत आदेश में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उन्हें तीसरे दिन जमानत दे दी गई।
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2022 में महिला लेखिका ने लगाए थे आरोप
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने उनसे पिछले दो दिनों और तीसरे दिन भी पूछताछ की। फिर हमने उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जमानत दे दी। बता दें कि एक महिला पटकथा लेखक ने वीके प्रकाश पर अप्रैल 2022 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब महिला ने एक संभावित फिल्म की पटकथा सुनाने के लिए उनसे संपर्क किया था। महिला ने ये खुलासे न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद किए, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया था।
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वीके प्रकाश ने सभी आरोपों से किया इनकार
हालांकि, वीके प्रकाश ने इन आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उन्होंने महिला से कहा था कि उसकी कहानी फिल्म बनाने लायक नहीं है। उन्होंने महिला पर अपने दोस्तों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया, इसी तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का प्रयास किया, यहां तक कि उन्हें गंदे व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे।
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हाईकोर्ट ने इस आधार पर स्वीकार की अग्रिम जमानत
केरल हाईकोर्ट ने वीके प्रकाश को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है क्योंकि आरोपी अदालत की तरफ से लगाई गई किसी भी सख्त शर्त का पालन करने और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि उसे जमानत पर रिहा करने से पहले, जांच अधिकारी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच तीन दिनों तक उससे पूछताछ करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसका मेडिकल परीक्षण भी कराना चाहिए।


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