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फेमा केस : हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, ललित मोदी पांच लोगों से नहीं कर पाएंगे जिरह
Wed, 28 Oct 2020 02:14 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 28 Oct 2020 02:14 AM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) मामले में पांच लोगों से जिरह करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर मोदी से जवाब मांगा है।
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इस बीच रद्द निर्णय और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। दरअसल ललित मोदी ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, पीटर ग्रिफिथ, एंड्र्यू वाइल्डब्लड, एके नजीर खान और डीके सिंह (शिकायतकर्ता) से जिरह करने की इजाजत मांगी थी। मोदी कारण बताओ नोटिस जारी हुए सभी लोगों की संयुक्त सुनवाई की भी मांग की थी, जिसे ईडी ने ठुकरा दिया था।
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