फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Enforcement Directorate moves court to declare Vijay Mallya an offender 

नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी, 12,500 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

Fri, 22 Jun 2018 05:04 PM IST
एजेंसी मुंबई/नई दिल्ली 
एजेंसी मुंबई/नई दिल्ली  Updated Fri, 22 Jun 2018 05:04 PM IST
विज्ञापन
Enforcement Directorate moves court to declare Vijay Mallya an offender 

देश से फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए कानून के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही ईडी ने माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए भी मंजूरी मांगी है।

विज्ञापन


ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने मुंबई कोर्ट में हाल ही में जारी ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश’ के तहत याचिका दायर की है। यह अध्यादेश ईडी को माल्या की सभी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। इसमें वे संपत्तियां भी शामिल होंगी जिन पर माल्या का अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण है। इस तरह ईडी ने माल्या की जिन चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी है उनकी कुल कीमत लगभग 12,500 करोड़ रुपये है। 
विज्ञापन


‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित कराने के लिए ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत माल्या व अन्य के खिलाफ दर्ज दो चार्जशीट में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। ईडी ने कहा कि दोनों ही मामलों में कोर्ट ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में पीएमएलए के तहत ईडी जांच के बाद ही संपत्ति जब्त कर सकती है, जिसमें आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश’ लेकर आई है। इससे मामले की सुनवाई के दौरान अपराधी को भारतीय अदालत के दायरे में लाया जा सकेगा। इस प्रावधान के तहत किसी की इजाजत के बिना अपराधियों की संपत्ति को बेचकर उधारकर्ताओं को भुगतान किया जा सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed