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एलगार परिषद मामला: एनआईए ने कहा- वरवर राव को आत्मसमर्पण का निर्देश दे कोर्ट
Sat, 18 Dec 2021 06:10 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 18 Dec 2021 06:10 AM IST
सार
कोर्ट ने नानावटी अस्पताल को राव की मौलिक मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और मामले की सुनवाई 20 दिसंबर 2021 को तय की है।
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सांकेतिक तस्वीर....
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि भीमा-कोरेगांव, एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव (83) की सेहत ठीक है और उनकी मेडिकल जमानत अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए उन्हें जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाए। फिलहाल, राव अंतरिम मेडिकल जमानत पर हैं।
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एनआईए की ओर से अधिवक्ता संदेश पाटिल ने हाईकोर्ट के जस्टिस नीतिम जामदार व जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने कहा कि वरवरा राव की पिछले दिनों डाक्टरों के समूह ने नानावटी अस्पताल में जांच की थी।
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इसके बाद डाक्टरों ने कहा है कि राव अपनी दैनिक गतिविधियां खुद करने में सक्षम हैं। इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। वहीं, राव के वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी कि भले ही एनआईए ने नानावटी अस्पताल के डाक्टर की राय के आधार पर मेरे मुवक्किल की सेहत ठीक होने का दावा किया है लेकिन डाक्टरों की यह राय मेरे मुवक्किल के मेडिकल जांच रिपोर्ट पर आधारित नहीं है।
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गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 को राव के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें 6 माह की अंतरिम जमानत दी थी। इसके तहत राव को 5 सितंबर 2021 को जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। लेकिन इस दौरान राव की मेडिकल जांच न हो पाने के चलते उनकी जमानत अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।