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एल्गर परिषद मामला: आनंद तलतुंबड़े को दो दिन मां के घर जाने की अनुमति, कोर्ट ने कही यह बड़ी बात 

Wed, 02 Mar 2022 09:46 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 02 Mar 2022 09:46 PM IST
सार

अदालत ने कहा कि मौत तो मौत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मृतक कैसी गतिविधियों में लगा था। हो सकता है, वह गलत गतिविधियों में लगा था, लेकिन आनंद का भाई था।

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Elgar Parishad case Bombay High Court Anand Taltumbde allowed to go to mother house for two days
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एल्गर परिषद मामले के आरोपी आनंद तलतुंबड़े को उनके भाई कथित नक्सल नेता मिलिंद तलतुंबड़े की मौत के मद्देनजर दो दिन के लिए अपनी मां के पास चंद्रपुर जाने की अनुमति दे दी है। आनंद इन दिनों नवी मुंबई की तालोजा जेल में बंद हैं।

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जस्टिस एसबी शुक्रे और जीए सनप ने वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पिछले साल नवंबर में एक मुठभेड़ में उनके भाई मिलिंद की मौत के मद्देनजर आनंद को पुलिस सुरक्षा में 8 व 9 मार्च के बीच मां के पास जाने की अनुमति दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील संदेश पाटिल ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि मिलिंद कुख्यात माओवादी नेता था और गैरकानूनी गतिविधियों में लगा था। 
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अदालत ने कहा कि मौत तो मौत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मृतक कैसी गतिविधियों में लगा था। हो सकता है, वह गलत गतिविधियों में लगा था, लेकिन आनंद का भाई था। आनंद 8 मार्च की सुबह या दोपहर चंद्रपुर पहुंचेंगे। अपनी मां से मिलने के बाद वे 10 मार्च को मुंबई रवाना होंगे। 10 मार्च को भी समय बचा तो वे अपनी मां के साथ बिता सकेंगे। उन्हें 11 मार्च को तालोजा जेल पहुंचना होगा।

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