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झूठे हलफनामों पर कार्रवाई करेगा निर्वाचन आयोग, गंभीर मामलों की होगी जांच
Tue, 16 Jun 2020 09:56 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 16 Jun 2020 09:56 PM IST
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चुनाव आयोग (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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चुनावी हलफनामों में झूठी जानकारी देने वालों पर निर्वाचन आयोग शिकंजा कसने की योजना बना रहा है। आयोग ने मंगलवार को फैसला किया कि उम्मीदवारों द्वारा गंभीर चूक के मामले जांच प्राधिकारियों को भेजे जाएं। आयोग ने कहा कि उसे कुछ प्रत्याशियों द्वारा हलफनामों में झूठी जानकारियां देने की शिकायतें मिल रही हैं।
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आयोग ने बैठक में देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी हलफनामों में गलत सूचना की चुनौती से सख्ती से निपटने का निर्णय लिया। फिलहाल, व्यक्ति को जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 125ए के तहत जरूरी कार्रवाई के लिए अदालत में ऐसी शिकायत दर्ज करानी होती है।
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बयान में कहा गया है कि आयोग ने इस स्थिति की समीक्षा की और फैसला किया कि वह ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेगा जिनमें उम्मीदवार की तरफ से गंभीर चूक का संकेत मिलता हो और मामला दर मामला के आधार पर उसे प्रासंगिक जांच प्राधिकारी को भेजेगा। लोग ऐसी शिकायतों को लेकर अदालत का रुख कर सकते हैं।
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बता दें कि आयोग ने कुछ साल पहले उच्चतम न्यायालय को बताया था कि नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त झूठा हलफनामा देने की कुल सजा जन प्रतिनिधि कानून की धारा 125ए के तहत छह महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों हैं।
चुनाव सुधार के तहत आयोग ने 2011 में केंद्र सरकार को सिफारिश की थी कि कानून की धारा 125ए में संशोधन किया जाए और झूठा हलफनामा देने पर दो साल की सजा की जाए। मामला केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास लंबित है।