{"_id":"60414e178ebc3e8c981db22e","slug":"election-commission-said-disability-certificate-to-be-given-to-prevent-misuse-of-postal-ballot","type":"story","status":"publish","title_hn":"पोस्टल बैलेट का दुरुपयोग रोकने को देना होगा विकलांगता प्रमाणपत्र : चुनाव आयोग","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पोस्टल बैलेट का दुरुपयोग रोकने को देना होगा विकलांगता प्रमाणपत्र : चुनाव आयोग
Fri, 05 Mar 2021 02:46 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Fri, 05 Mar 2021 02:46 AM IST
विज्ञापन
Election commission
- फोटो : social media
चुनाव आयोग ने कहा है कि जो लोग दिव्यांग की श्रेणी में पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के साथ जरूरी मानक विकलांगता प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।
विज्ञापन
फरवरी में पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में चुनाव तिथियों की घोषणा से पूर्व आयोग ने अपने संशोधित दिशा-निर्देश में राज्यों के चुनाव अधिकारियों से कहा था कि दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के लिए जरूरी प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
आयोग ने कहा कि पोस्ट बैलेट सुविधा के दुरुपयोग की कई शिकायतें मिली हैं। एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी या सेवा से जुड़े लोगों को मिलने वाली सुविधा से यह भिन्न होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर पर बैलेट लेकर जाएंगे और पारदर्शिता रखने के लिए मतदान की वीडियोग्राफी करेंगे।
विज्ञापन