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Odisha: पारादीप बंदरगाह पर मिस्त्र का जहाज जब्त, ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
Fri, 16 Aug 2024 02:57 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 16 Aug 2024 02:57 PM IST
सार
अधिकारी ने बताया कि हिरासत की निगरानी के लिए स्थानीय अदालत के एक वरिष्ठ न्यायाधीश को एडमिरल नियुक्त किया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार, जहाज को अगले नोटिस तक हिरासत में रखा जाएगा।
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पारादीप बंदरगाह
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले हुए मिस्र के एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जहाज 6 अगस्त को पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा था। इस जहाज पर जर्मनी की एक कंपनी का 3.96 करोड़ रुपये बकाया था। कर्ज का भुगतान न करने पर ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश पर जहाज को जब्त कर लिया गया।
क्या है मामला
कम सल्फर वाली समुद्री गैस तेल के परिवहन से संबंधित एक जर्मन कंपनी ने ओडिशा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जहाज को हिरासत में लेने की अपील की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने बीती 14 अगस्त को जहाज को हिरासत में लेने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद जहाज को जब्त कर लिया गया। समुद्री परिवहन कानून के तहत किसी जहाज को जहाज के स्वामित्व, निर्माण, कब्जे, प्रबंधन और संचालन संबंधी दावों के तहत जब्त किया जा सकता है।
अधिकारी ने बताया कि हिरासत की निगरानी के लिए स्थानीय अदालत के एक वरिष्ठ न्यायाधीश को एडमिरल नियुक्त किया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार, जहाज को अगले नोटिस तक हिरासत में रखा जाएगा। जहाज - एमवी वादी अलबोस्तान - पारादीप बंदरगाह से 55,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर चीन जा रहा था। मिस्त्र के जहाज को जब्त करने की यह पारादीप बंदरगाह पर बीते चार महीने में तीसरी घटना है।
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क्या है मामला
कम सल्फर वाली समुद्री गैस तेल के परिवहन से संबंधित एक जर्मन कंपनी ने ओडिशा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जहाज को हिरासत में लेने की अपील की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने बीती 14 अगस्त को जहाज को हिरासत में लेने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद जहाज को जब्त कर लिया गया। समुद्री परिवहन कानून के तहत किसी जहाज को जहाज के स्वामित्व, निर्माण, कब्जे, प्रबंधन और संचालन संबंधी दावों के तहत जब्त किया जा सकता है।
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अधिकारी ने बताया कि हिरासत की निगरानी के लिए स्थानीय अदालत के एक वरिष्ठ न्यायाधीश को एडमिरल नियुक्त किया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार, जहाज को अगले नोटिस तक हिरासत में रखा जाएगा। जहाज - एमवी वादी अलबोस्तान - पारादीप बंदरगाह से 55,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर चीन जा रहा था। मिस्त्र के जहाज को जब्त करने की यह पारादीप बंदरगाह पर बीते चार महीने में तीसरी घटना है।
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