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दिल्ली हाईकोर्ट: राणा अय्यूब ने ईडी के लुक आउट सर्कुलर को दी चुनौती, प्रवर्तन निदेशालय ने किया याचिका का विरोध

Fri, 01 Apr 2022 04:47 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 01 Apr 2022 04:47 PM IST
सार

राणा अय्यूब के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रहा है। ईडी ने बीते दिनों अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की राश कुर्क की थी। अय्यूब पर आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के जरिए राहत कार्य के लिए जुटाई गई राशि को निजी खर्च के लिए इस्तेमाल किया। उनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गई है।

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ED opposes plea of journalist Rana Ayyub challenging LOC against her in Delhi High Court news in Hindi
राणा अय्यूब - फोटो : facebook/ranaayyubjournalist

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पत्रकार राणा अय्यूब की उस याचिका का विरोध किया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने का अनुरोध किया है। अय्यूब के खिलाफ यह सर्कुलर उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए जारी किया गया है।

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ईडी ने आरोप लगाया कि अय्यूब एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि को लेकर गंभीर अपराध में संलिप्त थीं। न्यायाधीश चंद्रधारी सिंह ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी पाजू को कुछ निश्चित तथ्य पेश करने के लिए समय प्रदान किया है और इस मामले की सुनवाई चार अप्रैल तक के लिए टाल दी है। 
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अय्यूब को आप्रवासन ब्यूरो ने 29 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया था। वह पत्रकारिता से संबंधित कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लंदन जाने वाली थीं। उन्होंने अपने खिलाफ जारी एलओसी को चुनौती दी है और मांग की है कि विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाले सभी निर्देश रद्द किए जाएं।
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याचिका के अनुसार अय्यूब 29 मार्च को लंदन जाने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची थीं। लंदन में वह महिला पत्रकारों पर साइबर हमलों की वैश्विक समस्या पर कार्यक्रम में शामिल होने वाली थीं। इसके साथ ही उन्हें भारत में पत्रकारिता की स्थिति पर मुख्य संबोधन देना था।


लेकिन अय्यूब को एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। याचिका के अनुसार आप्रवासन ब्यूरो के अधिकारियों ने अय्यूब से कहा कि हमें ईडी से निर्देश मिले हैं कि उन्हें विमान पर सवार न होने दिया जाए। इसके साथ ही उनके पासपोर्ट पर कैंसल की मुहर लगा दी गई। बाद में ईडी ने उन्हें कुछ समन भी भेजे थे।

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