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ED: एचपीजेड टोकन एप से निवेशकों को लुभाकर उनकी मेहनत की कमाई लूट ली, फर्जी खाते और 2200 करोड़ का लेनदेन

Mon, 19 Jan 2026 07:01 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 19 Jan 2026 07:01 PM IST
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ED: HPZ Token app defrauded investors, using fake accounts and transactions worth rs 2200 crore
ED - फोटो : Adobe Stock

एचपीजेड टोकन घोटाला, जो एक बड़े पैमाने का निवेश घोटाला है, उसमें देश के विभिन्न हिस्सों में फैले भोले-भाले निवेशकों को एचपीजेड टोकन ऐप के माध्यम से निवेश करने के लिए लुभाकर उनकी मेहनत की कमाई लूट ली गई। लोगों को निवेश पर उच्च रिटर्न देने का झूठा लालच दिया गया था। पीएमएलए की जांच में अपराध की आय (पीओसी) को लॉन्डर करने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी खातों, शेल कंपनियों, फर्जी निदेशकों और भुगतान एग्रीगेटरों की सेवाओं के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है। लंबे समय तक फर्जी खाते और 2200 करोड़ रुपये के लेनदेन की कहानी चलती रही। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप क्षेत्रीय कार्यालय ने एचपीजेड टोकन घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर के समक्ष 12 जनवरी को एक पूरक अभियोग शिकायत (एसपीसी) दायर की थी। विशेष न्यायालय ने सोमवार को 'एसपीसी' का संज्ञान लिया है। 

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ईडी ने एचपीजेड टोकन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए नागालैंड के कोहिमा स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा अपराध संख्या 03/2021 दिनांक 08.10.2021 को दर्ज एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कुछ अन्य एफआईआर भी इसी आपराधिक मामले से जुड़ी पाई गईं, जैसे कि गुवाहाटी के उलुबारी स्थित सीआईडी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 0006/2021 दिनांक 02.09.2021 और दिल्ली स्थित सीबीआई, ईओ-III द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या आरसी 2212022ई0022 दिनांक 08.06.2022। इसलिए, इन्हें भी जांच में शामिल किया गया। 
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पीएमएलए जांच के दौरान, एचपीजेड टोकन घोटाले के मुख्य आरोपियों, भूपेश अरोरा और अन्य सहित, से जुड़े लोगों तक, पीड़ितों/निवेशकों से वसूली के बिंदु से लेकर सबूतों (पीओसी) का पता लगाया गया है। भोले-भाले निवेशकों से निवेश कथित तौर पर कई यूपीआई आईडी का उपयोग करके एकत्र किया गया था, जो आईसीआईसीआई बैंक में रखे गए फर्जी खातों से जुड़े पाए गए। इन फर्जी खातों में एकत्र किए गए पीओसी को बाद में कई अन्य फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया। 
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इन फर्जी कंपनियों ने PayU, Aggrepay, Easebuzz आदि जैसे भुगतान एग्रीगेटरों की सेवाओं का गलत तरीके से उपयोग करके पीओसी एकत्र किया। इन फर्जी कंपनियों में एकत्र किए गए पीओसी का एक छोटा सा हिस्सा भोले-भाले निवेशकों को उनका विश्वास जीतने और उन्हें घोटाले में और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से वापस कर दिया गया था। इन फर्जी कंपनियों से प्राप्त धनराशि को मेसर्स शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) और मेसर्स लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड (एलटीपीएल) द्वारा संचालित खातों में एकत्र किया गया था। 

ईडी ने एसपीसी में बताया कि एसटीपीएल और एलटीपीएल के खातों का इस्तेमाल एम/एस डिजी इंडिया मार्केटिंग, एम/एस एनालिटिक बिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस फ्रीबी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस ट्रूविंटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस जैवियन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस सार्क एनरोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड आदि जैसी फर्जी और संदिग्ध संस्थाओं को पीओसी हस्तांतरित करने के लिए किया गया था। जांच में पता चला है कि इन सभी फर्जी कंपनियों को कथित तौर पर भूपेश अरोरा और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जा रहा था। भूपेश अरोरा ने कथित तौर पर फर्जी संस्थाओं, फर्जी खातों, हवाला ऑपरेटरों और विदेशी मुद्रा विनिमयकर्ताओं के इस नेटवर्क का इस्तेमाल बड़ी संख्या में भोले-भाले निवेशकों से एकत्र किए गए पीओसी को लॉन्डर करने के लिए किया। आरोपी भूपेश अरोरा वर्तमान में ईडी द्वारा इसी तरह के एक अलग मामले में गिरफ्तार है, जहां उसने एक अन्य फर्जी निवेश ऐप का उपयोग करके बड़ी संख्या में भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया है। 

इस मामले में मुख्य अभियोजन शिकायत विशेष न्यायालय में 04.03.2024 को पहले ही दायर की जा चुकी है। फिलहाल मामला विचाराधीन है। मामले में संभावित लेन-देन राशि लगभग 2200 करोड़ रुपये बताई गई है। भोले-भाले निवेशकों से एकत्रित की गई संभावित लेन-देन राशि को विभिन्न फर्जी बैंक खातों में तेजी से स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ धनराशि हवाला नेटवर्क का उपयोग करके देश से बाहर भी भेजी गई। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की त्वरित कार्रवाई के कारण, जांच के दौरान इन फर्जी खातों में पड़ी 650 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली गई।

जेनसोल मामलाः ईडी ने जग्गी की 73 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में जेनसोल समूह और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी के लगभग 73 करोड़ रुपये के दो आलीशान अपार्टमेंट अचैट कर लिए हैं। साथ ही, समूह की विभिन्न कंपनियों की 14.28 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि जब्त की है।

अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी जेनसोल समूह और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के प्रमोटर हैं, जो पिछले साल तक दिल्ली-एनसीआर में ब्लूस्मार्ट ईवी कैब का संचालन करती थी। बाजार नियामक सेबी की ओर से ऋण धोखाधड़ी के आरोपों पर दोनों प्रमोटरों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक बयान में कहा, जब्त किया गया एक अपार्टमेंट डीएलएफ कैमेलियास में स्थित है और कैपब्रिज वेंचर्स एलएलपी (जेनसोल समूह की कंपनी) के नाम पर पंजीकृत है। इसकी कीमत 40.57 करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने कहा कि जग्गी ने गो ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अजय अग्रवाल की मदद से इस संपत्ति को खरीदने के लिए ऋण का दुरुपयोग किया। अग्रवाल, मामले में सह-साजिशकर्ता है।
ईडी ने बताया कि दूसरी संपत्ति गुरुग्राम के वजीराबाद स्थित डीएलएफ सिटी फेज-5 के द मैग्नोलियास में है। यह अन्वी पावर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है। इस अपार्टमेंट की कीमत 32.28 करोड़ रुपये है। इसमें कहा गया है कि जग्गी ने जेनसोल समूह की कंपनी मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड से फंड इधर-उधर कर इस संपत्ति को अधिग्रहित किया था।

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