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ईडी की कार्रवाई: इफको के एमडी यूएस अवस्थी की 20.96 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति जब्त की 

Fri, 03 Jun 2022 11:13 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 03 Jun 2022 11:13 PM IST
सार

अवस्थी ने इस संपत्ति को इफको, हरियाणा (गुरुग्राम) और हिमाचल से खुद को हस्तांतरित करवा लिया था। यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया और संपत्तियों का मूल्य 20.96 करोड़ रुपये है।

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ED attaches residential assets of IFFCO MD U S Awasthi in money laundering case
प्रवर्तन निदेशालय - फोटो : social media

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने उर्वरक घोटाले और रिश्वत के रूप में 685 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन राज्यों में इफको के एमडी यूएस अवस्थी की 20.96 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली के हौज खास एन्क्लेव इलाके में अवस्थी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है, जिसे अवस्थी ने इफको, हरियाणा (गुरुग्राम) और हिमाचल से खुद को हस्तांतरित करवा लिया था। यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया और संपत्तियों का मूल्य 20.96 करोड़ रुपये है।

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बयान में कहा गया है कि एक जांच में पाया गया है कि उदय शंकर अवस्थी और इफको में अन्य लोगों ने अपराध से आय अर्जित की और इसे विभिन्न असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से जमा किया और इसका कुछ हिस्सा अवस्थी और अन्य द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। यह मामला 2007-14 के दौरान इफको के प्रबंध निदेशक और सीईओ अवस्थी और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के प्रबंध निदेशक पी एस गहलौत के एनआरआई बेटों के साथ-साथ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कथित रूप से भुगतान किए गए 685 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध कमीशन से संबंधित है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) एक बहु-राज्य किसान सहकारी है, जबकि आईपीएल इसकी कंपनी है जो उर्वरकों की आपूर्ति में शामिल है, जिसके लिए सरकार दामों को सस्ता रखने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
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एजेंसी ने पहले राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह के नाम पर 27.79 करोड़ रुपये मूल्य की सावधि जमा, एट्रियम होल्डिंग्स लिमिटेड और आर्टिस्टिक होल्डिंग्स लिमिटेड के स्विस बैंक खातों में रखी गई लगभग 36.55 करोड़ रुपये की जमा राशि को कुर्क किया था। (दोनों आरोपी पंकज जैन की कंपनियां हैं) इसके अलावा जैन की 54.11 लाख रुपये की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां जब्त की गईं। इस मामले में सांसद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 17 मई, 2021 को दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी के बाद सामने आया। 

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