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ईडी की कार्रवाई: बैंक धोखाधड़ी मामले में जब्त कीं 100 करोड़ की संपत्तियां, जानिए क्या है पूरा मामला
Thu, 23 Dec 2021 08:04 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 23 Dec 2021 08:04 PM IST
सार
बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय
- फोटो : social media
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक आदतन अपराधी की 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं। एजेंसी ने बताया कि इस शख्स ने पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लिए और उसके खिलाफ आंध्र प्रदेश में एक आईडीबीआई बैंक की शाखा के एक कथित धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच भी चल रही है।
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ईडी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रेब्बा सत्यनारायण की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित कृषि भूमियों, मछली पालन के तालाबों, व्यावसायिक स्थानों और फ्लैट के रूप में संपत्तियों को अस्थाई रूप से संलग्न किया गया है।
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143 बेनामी संपत्तियों के नाम पर लिए 112 करोड़ से अधिक के कर्ज
सत्यनारायण और उसके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी करके आईडीबीआई बैंक की राजामुंद्री शाखा से 143 बेनामी संपत्तियों के नाम पर 112.41 करोड़ रुपये के केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड योजना) मछली टैंक कर्ज हासिल करने का आरोप है। उसे पहले इन आरोपों में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद ईडी ने संज्ञान लिया।
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ईडी ने कहा कि कर्ज से मिली इस राशि को पहले कर्ज लेने वालों के खातों में जमा की गई और बाद में अधिकतर राशि नकदी के रूप में निकाल ली गई। ये खाते भी सत्यनारायण ने खोले थे। ये नकदी आरोपी के पास पहुंचती थी जो इसका इस्तेमाल अपने और अपने संबंधियों द्वारा लिए गए पुराने कर्जों को चुकाने और अन्य कुछ कार्यों में किया।
'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन की 19.59 करोड़ की संपत्तियां जब्त
इसके साथ ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन की 19.59 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी के बयान के अनुसार पीएमएलए के तहत जब्त की गईं संपत्तियां तमिलनाडु में भूमि के टुकड़ों के रूप में हैं। ईडी ने सीबीआई के आरोपपत्र के आधार पर सैंटियागो और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।