कार्रवाई: ईडी ने पुणे कारोबारी अविनाश भोसले की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की शिकायत पर छापा
पुणे के एक कारोबारी अविनाश भोसले की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भोसले के चार करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने पुणे के एक कारोबारी अविनाश भोसले के चार करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कार्रवाई की है।
ईडी के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘जब्त संपत्ति वह जमीन है, जहां एबीआईएल (अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) का कॉरपोरेट कार्यालय है और उसके समूह की कंपनियां स्थित हैं।’’ बयान के अनुसार, ‘‘अविनाश भोसले एबीआईएल समूह कंपनियों के प्रवर्तक हैं।’’यह जमीन पुणे के गणेशखिंड रोड पर रेंज हिल कॉर्नर में प्लॉट नं दो, यशवंत घाडगे नगर सहकारी आवास सोसायटी में स्थित है।
ED provisionally attached immovable assets worth Rs 4 cr, in connection with a money laundering case against ARA Properties under PMLA
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Attached property is the land, where Corporate Office(s) of ABIL (Avinash Bhosale Infrastructure Ltd)&its other group companies are situated:ED pic.twitter.com/njG5VWTGV9— ANI (@ANI) August 9, 2021
पुणे पुलिस ने दर्ज किया केस
भोसले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस पुणे पुलिस ने दर्ज किया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ‘‘रंजीत मोहिते ने उस समय मौजूद मूल आवंटन शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि एआरए प्रॉपर्टीज को हस्तांतरित कर दी थी।’’ बयान के अनुसार, ‘‘1951 में सरकार द्वारा इस भूमि के आवंटन के समय प्राथमिक शर्त के मुताबिक, भूमि केवल सरकार या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को हस्तांतरित की जा सकती थी।’’