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राजनीति को ‘‘अपराध मुक्त’’ करने के लिए पार्टी कानून बनाएंगी इस पर संदेह है: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

Tue, 25 Sep 2018 05:46 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Updated Tue, 25 Sep 2018 05:46 PM IST
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Doubt over party will create law to free crime politics: Former Chief Election Commissioner

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एस कृष्णमूर्ति ने राजनीतिक पार्टियों के पहले के रिकॉर्ड को देखते हुए राजनीति को ‘‘अपराध मुक्त’’ करने के लिए विधायिका द्वारा किसी तरह का कानून बनाए जाने पर मंगलवार को संदेह जाहिर किया। कृष्णमूर्ति ने पीटीआई बताया कि अगर इस तरह का कानून बनाया जाता है, तो इसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, राजनीतिक दलों ने अपराधों को लेकर आरोपित लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाला कानून बनाने में बहुत कम रूचि दिखाई है। 

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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करना होगा। साथ ही, न्यायालय ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण चिंता का विषय है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का पिछला रिकॉर्ड जानने का पूरा अधिकार है।
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कृष्णमूर्ति ने कहा कि यदि शीर्ष न्यायालय के निर्देश को जरा भी महत्त्व दिया जाता है, तो सरकार और संसद को इस पर गौर करना चाहिए और जरूरी कदम उठाने चाहिए। लेकिन वह नहीं जानते... क्योंकि इस तरह का सुझाव पहले भी प्रमुख संस्थाओं ने दिया है। यदि उन्होंने कहा होता कि कानून बनाइए तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने कहा, “मुझे शक है कि वे (राजनीतिक दल) इसे लेकर कितने गंभीर होंगे।” कृष्णमूर्ति ने कहा कि राजनीतिक दलों का पिछला रिकॉर्ड देख कर निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वे इसे कितनी गंभीरता से लेंगे।
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( इनपुट- भाषा)

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