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यासीन भटकल ने जज से पूछा, 'क्या जुर्माना भरने में पुराने नोट दे सकते हैं?' 

Tue, 20 Dec 2016 12:07 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 20 Dec 2016 12:07 PM IST
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Do we pay fine in old currency? Cheeky Yasin Bhatkal asked judge
यासिन भटकल
दिलसुखनगर बम धमाके मामले में दोषी ठहराए गए इंडियन मुजाहिद्दीन के पांच आतंकियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अभियोजन पक्ष के वकील ने एनआईए कोर्ट में उनके लिए फांसी की मांग की। अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, दोषी आतंकियों के पक्षकार कोर्ट में मौजूद नहीं थे। ऐसे में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की टिप्पणी पर दोषियों की प्रतिक्रिया चाही तो दोषियों ने कहा, 'हमें फांसी दे दो।' 
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कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाने के साथ-साथ अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया। कोर्ट रूम में मौजूद एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि यासीन भटकल ने जज साहब ने पूछा, ' क्या जुर्माना पुराने नोटों से अदा किया जा सकता है या नए नोट ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे? '
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गौरतलब है कि 13 दिसंबर को हुए बम धमाकों के मामले में आईएम के पांच आतंकियों- आईएम के सह संस्थापक यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान, असादुल्लाह अख्तर, तहसीन अख्तर और ऐजाज को दोषी ठहराया गया है।  दिलसुखनगर में आईईडी बम धमाके कर इन आतंकियों ने 18 लोगों की जान ले ली थी।
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