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महाराष्ट्र: पांच सौ रुपये के लिए की थी हत्या, कोर्ट ने आठ लोगों को दी उम्रकैद की सजा
Fri, 18 Feb 2022 09:29 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क अमर उजाला, मुम्बई
न्यूज डेस्क अमर उजाला, मुम्बई
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Fri, 18 Feb 2022 09:29 PM IST
सार
महाराष्ट्र के लातूर जिले की अदालत ने 2018 में 500 रुपये के विवाद में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं इन सभी पर न्यायालय ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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आठ लोगों को उम्रकैद की सजा
- फोटो : social media
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विस्तार
महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, 2018 में इन लोगों ने 500 रुपये के विवाद में 35 साल के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 17 गवाहों से पूछताछ की गई।
हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए वी गुजराती ने गुरुवार को आरोपी हाजी अली दस्तगीर सैय्यद (38), युसूफ उर्फ गुड्डू फारूक शेख (22), जब्बार सत्तार सैय्यद (23), शन्नू अनवर सैय्यद (30), अनवर दस्तगीर सैय्यद, दौल्या उर्फ दौलत बाबूमियां शेख, सलीम नजीर सैय्यद और बालू पंडित सूर्यवंशी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया. इन सभी पर न्यायालय ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की जानकारी के अनुसार, पीड़ित शादुल शेख शहर के अंजलिनगर का रहने वाला था। वह खाने का ठेला लगाता था। उसका आरोपियो के साथ उसका लंबे समय से विवाद चल रहा था। 14 अप्रैल 2018 को आरोपियों ने पीड़ित के पास पहुंचे और उससे 500 रुपयों की मांग की. जो उसने मना कर दिया। इसके बाद 16 अप्रैल को आरोपियों ने पीड़ित को अपने घर बुलाया। वहां सबी ने उसको पकड़कर बांध दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसके नाक, मुंह और गुप्तांग में काली मिर्च पाउडर डाल दिया और लोहे की रॉड से बेरहमी से उसकी पिटाई की। इस दौरान सभी आरोपियों ने शराब पी हुई थी. इस हमले का महिला आरोपी ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था।
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पुलिस के मुताबिक, पीड़ित के रोने की आवाज सुनकर इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और वे लोग पीड़ित को सरकारी अस्पताल ले गएष जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए वी गुजराती ने गुरुवार को आरोपी हाजी अली दस्तगीर सैय्यद (38), युसूफ उर्फ गुड्डू फारूक शेख (22), जब्बार सत्तार सैय्यद (23), शन्नू अनवर सैय्यद (30), अनवर दस्तगीर सैय्यद, दौल्या उर्फ दौलत बाबूमियां शेख, सलीम नजीर सैय्यद और बालू पंडित सूर्यवंशी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया. इन सभी पर न्यायालय ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामले की जानकारी के अनुसार, पीड़ित शादुल शेख शहर के अंजलिनगर का रहने वाला था। वह खाने का ठेला लगाता था। उसका आरोपियो के साथ उसका लंबे समय से विवाद चल रहा था। 14 अप्रैल 2018 को आरोपियों ने पीड़ित के पास पहुंचे और उससे 500 रुपयों की मांग की. जो उसने मना कर दिया। इसके बाद 16 अप्रैल को आरोपियों ने पीड़ित को अपने घर बुलाया। वहां सबी ने उसको पकड़कर बांध दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसके नाक, मुंह और गुप्तांग में काली मिर्च पाउडर डाल दिया और लोहे की रॉड से बेरहमी से उसकी पिटाई की। इस दौरान सभी आरोपियों ने शराब पी हुई थी. इस हमले का महिला आरोपी ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था।
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पुलिस के मुताबिक, पीड़ित के रोने की आवाज सुनकर इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और वे लोग पीड़ित को सरकारी अस्पताल ले गएष जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।