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DGCA: अब सक्षम यात्रियों को एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर के लिए देना होगा शुल्क, डीजीसीए ने जारी किए नए नियम

Fri, 31 Oct 2025 11:39 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Fri, 31 Oct 2025 11:39 PM IST
सार

डीजीसीए ने एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर सेवा के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब जो यात्री दिव्यांग या कम गतिशीलता वाले नहीं हैं, उन्हें इस सेवा के लिए शुल्क देना होगा। एयरलाइंस को यह शुल्क अपनी वेबसाइट पर दिखाना होगा। दिव्यांग यात्रियों को यह सुविधा पहले की तरह मुफ्त रहेगी।

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DGCA amends norms for wheelchair services for able-bodied persons at airports News In Hindi
विमान - फोटो : एएनआई

विस्तार

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर सेवा के उपयोग को लेकर नए नियम जारी किए है। इसके तहत अब अगर कोई सक्षम व्यक्ति (जो दिव्यांग या चलने-फिरने में असमर्थ नहीं है) एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर सेवा का उपयोग करना चाहता है, तो उसे इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। मामले में डीजीसीए का कहना है कि एयरलाइंस ऐसे यात्रियों (जो दिव्यांग या कम गतिशीलता वाले नहीं हैं) से व्हीलचेयर या अन्य सहायता सेवाएं लेने पर उचित शुल्क ले सकती हैं। यह शुल्क एयरलाइन की वेबसाइट पर साफ तौर पर दिखाया जाएगा।

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बता दें कि डीजीसीए ने ‘सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर)’ में बदलाव किया है, जो ‘विकलांग या कम गतिशीलता वाले यात्रियों’ के हवाई यात्रा से जुड़ा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल के महीनों में एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के खिलाफ व्हीलचेयर बुकिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं।

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क्या है नए नियम, समझिए
डीजीसीए के तहत बदलाव किए गए इन नियमों के अनुसार जो यात्री सहायता सेवा (जैसे व्हीलचेयर) चाहते हैं, उन्हें उड़ान से पहले पर्याप्त समय पर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। इसके बाद एयरलाइंस, एयरपोर्ट की स्थिति के हिसाब से (जैसे टर्मिनल का लेआउट, सुरक्षा प्रक्रिया आदि देखते हुए) न्यूनतम रिपोर्टिंग समय तय कर सकेंगी ताकि सहायता सुचारू रूप से दी जा सके।

डीजीसीए ने साफ-साफ स्पष्ट किया है कि व्हीलचेयर उपलब्ध कराने की मूल जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी, क्योंकि ये अनुरोध टिकट बुकिंग सिस्टम के जरिए आते हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त व्हीलचेयर की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही दिव्यांग या कम गतिशीलता वाले यात्रियों के सहायक उपकरण को विमान में मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी।


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समझिए एयरपोर्ट पर नई व्यवस्थाएं क्या-क्या?
इसके साथ ही डीजीसीए ने नियमों में बदलाव के साथ-साथ एयरपोर्ट पर कुछ नई व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया है। इसके तहत एयरपोर्ट पर स्पष्ट और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संकेतक लगाए जाएंगे ताकि दिव्यांग यात्रियों को आसानी हो। वहीं टैक्सियों के लिए विशेष ड्रॉप-ऑफ पॉइंट बनाए जाएंगे, जिन्हें दिव्यांग यात्रियों के लिए खाली रखा जाएगा। 

पीआरएम काउंटर के पास उचित व्यवस्था
इसके साथ ही अब से पीआरएम काउंटर के पास बैठने की उचित व्यवस्था होगी। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर पर्याप्त स्टाफ मौजूद रहेगा जो जरूरतमंद यात्रियों की सहायता कर सके और टर्मिनल भवन में दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित स्थानों पर स्पष्ट निशान और संकेत होंगे।

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