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Rajya Sabha: राज्यसभा में उठा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा; उपसभापति हरिवंश ने की कार्यवाही की अध्यक्षता

Tue, 22 Jul 2025 12:08 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 22 Jul 2025 12:08 PM IST
सार

कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। वीवी गिरि ने 20 जुलाई, 1969 और आर वेंटकरमन ने 24 जुलाई, 1987 को पद से इस्तीफा दिया था। दोनों ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए यह कदम उठाया था। जबकि पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था।

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Deputy Chairman Harivansh chairs RS proceedings after Jagdeep Dhankhar resigned as Vice President
राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश - फोटो : PTI

विस्तार

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन में धनखड़ के अचानक इस्तीफे का मुद्दा भी उठाया गया। उपसभापति हरिवंश ने सुबह के सत्र की कार्यवाही की अध्यक्षता की। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति से संबंधित आगे की संवैधानिक प्रक्रिया की सूचना समय आने पर दी जाएगी।

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राज्यसभा को गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में बताया गया
इससे पहले राज्यसभा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तत्काल प्रभाव से इस्तीफे संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में मंगलवार को बताया गया। दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदस्यों को अधिसूचना के बारे में सूचित किया। घनश्याम तिवारी ने घोषणा की, 'गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के तहत संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तत्काल प्रभाव से इस्तीफे की सूचना दे दी है।' 
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राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति
भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आमतौर पर धनखड़ दिन की शुरुआत में कार्यवाही की अध्यक्षता करते थे। उन्होंने सोमवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, 'स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।' 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था।
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सभापति का पद स्वत: रिक्त हुआ
उपराष्ट्रपति के पद छोड़ने के साथ ही राज्यसभा के सभापति पद भी स्वत: रिक्त हो गया। उपराष्ट्रपति उच्च सदन के पदेन सभापति होते हैं। ऐसे में अब जब इस्तीफा मंजूर हो गया है तो मानसून सत्र में राज्यसभा की पूरी कार्यवाही उपसभापति हरिवंश चलाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत सदस्य को भी यह जिम्मेदारी दी सकती है। 

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