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फर्जी डिग्री मामला: दिल्ली की अदालत ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को 25 जुलाई को पेश होने को कहा
Thu, 11 Jul 2019 07:39 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 11 Jul 2019 07:39 PM IST
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अभिषेक बनर्जी
दिल्ली स्थित एक विशेष अदालत ने फर्जी डिग्री मामले में गुरूवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन भेजा। अदालत ने बनर्जी को 25 जुलाई को उनके सामने पेश होने को कहा है।
दिल्ली की एक अदालत ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए दाखिल नामांकन-पत्र के साथ गलत हलफनामा देने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सम्मन जारी किया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक को निर्देश दिया कि वह 25 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश हों।
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जज ने कहा, ‘‘प्रतिवादी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं... लिहाजा, अभिषेक बनर्जी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125-ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध को लेकर सम्मन किया जाता है।’’
वकील नीरज के जरिए दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बाबत गलत हलफनामा दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने गलत तरीके से अपनी शैक्षणिक योग्यता एमबीए बताई और स्नातक के बारे में अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी छुपा ली।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने जनता को धोखा देने की मंशा से गलत जानकारी दी।
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दिल्ली की एक अदालत ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए दाखिल नामांकन-पत्र के साथ गलत हलफनामा देने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सम्मन जारी किया।
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक को निर्देश दिया कि वह 25 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश हों।
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जज ने कहा, ‘‘प्रतिवादी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं... लिहाजा, अभिषेक बनर्जी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125-ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध को लेकर सम्मन किया जाता है।’’
वकील नीरज के जरिए दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बाबत गलत हलफनामा दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने गलत तरीके से अपनी शैक्षणिक योग्यता एमबीए बताई और स्नातक के बारे में अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी छुपा ली।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने जनता को धोखा देने की मंशा से गलत जानकारी दी।
Delhi: A Special Court summons Abhishek Banerjee, TMC MP and nephew of West Bengal CM Mamata Banerjee, in a fake degree case. The case was filed by Supreme Court Advocate Sarthak Chaturvedi. The court has asked him to appear before them on 25th July. (file pic) pic.twitter.com/5dcrMmR3UJ
— ANI (@ANI) July 11, 2019