एयरसेल-मैक्सिस: पी चिदंबरम और कार्ति को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट 30 मई तक बढ़ी
एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की रॉउज एवेन्यू आदालत ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि 30 मई तक बढ़ा दी है। अदालत ने गिरफ्तारी की छूट इसलिए बढ़ाई है क्योंकि मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा है।
आज भी इस मामले में ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केस मामले में अभी जांच चल रही है और टीम को यूके और सिंगापुर भेजा गया है। जल्द ही टीम ठोस सबूत और दस्तावेजों के साथ होगी जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
समय मांगने के अनुरोध पर विरोध करते हुए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसी 13 बार इस मामले में कोर्ट से समय ले चुकी है। लेकिन अभी भी जांच एजेंसी के हाथ खाली हैं।2014 से अब तक इस मामले को लगातार लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है।
कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पी चिदंबरम को जमानत दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, जांच एजेंसी पहले ही अपनी चार्जशीट इस मामले में दाखिल कर चुकी है। जांच आगे भी चल रही है तो पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए।
Aircel Maxis case: Delhi's Rouse Avenue Court extended the interim protection of P Chidambaram and Karti Chidambaram till 30th May as prosecution agencies sought more time to complete the investigation.
— ANI (@ANI) May 6, 2019