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Delhi Liquor Scam: बीआरएस नेता के. कविता को दोहरा झटका; तुरंत राहत से कोर्ट का इनकार, न्यायिक हिरासत भी बढ़ी
Mon, 15 Apr 2024 10:51 AM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 15 Apr 2024 10:51 AM IST
सार
BRS नेता के. कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। उनकी CBI रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट के सामने पेश किया गया था। उन्हें हाल ही में एक्साइज पॉलिसी मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
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K Kavitha
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई मामले में बीआरएस नेता के. कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है। दरअसल, याचिका में कविता ने यह कहते हुए अंतरिम राहत मांगी है कि बीआरएस ने उन्हें आम चुनाव के लिए अपना 'स्टार प्रचारक' बनाया है। ऐसे में उनके लिए 20 अप्रैल से 11 मई तक पार्टी के प्रचार के लिए उपलब्ध रहना जरूरी है।
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इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थीं। कविता की तीन दिन की हिरासत की समयसीमा खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की।
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सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। कविता के साथ-साथ दीपक नागर का पक्ष रख रहे वकील नितेश राणा ने पुलिस की अर्जी का विरोध किया और कहा कि कविता को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि अब उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।
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दरअसल, सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी। ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं।