फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   delhi ncr noida faridabad ghaziabad gurugram air pollution level hearing supreme court today

Delhi NCR Pollution: प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सेंट्रल विस्टा पर क्यों नाराज हुए सीजेआई? केंद्र से कहा-हम सब जानते हैं

Mon, 29 Nov 2021 11:33 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 29 Nov 2021 11:33 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में सुनवाई के दौरान कोरोना के नए वैरिएंट पर भी चिंता जाहिर की है। 

विज्ञापन
delhi ncr noida faridabad ghaziabad gurugram air pollution level hearing supreme court today
Delhi NCR Pollution Hearing - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि आदेश के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखने से दिल्ली में वायु प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहें वह सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और यह मत सोचो हम कुछ नहीं जानते। ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे मत उठाओ। आपको जवाब देना ही होगा। 

विज्ञापन


कोर्ट ने इस दौरान पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह सीधा-सीधा जवाब दें, हमें पोस्टऑफिस न समझें और न ही उस तरह व्यवहार करें। दरअसल, कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र के हलफनामे के जवाब में पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के अलावा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। धान परिवहन के मुद्दे पर बैठक हुई है। कई राज्य इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आगे कहा कि हमें केंद्र के साथ हाथ मिलाकर काम करने की जरूरत है। आप केंद्र को निर्देश दें कि हमारा सहयोग करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पोस्टऑफिस न समझो, सीधे-सीधे केंद्र के हलफनामे का जवाब दें। 
विज्ञापन


दिल्ली में पौधे लगाने की व्यापक योजना बनाए सरकार 
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पौधारोपण के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार एक कार्ययोजना तैयार कर हमें उसकी रिपेार्ट प्रस्तुत करे। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 12 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के चौथे चरण के लिए पेड़ों को काटने के लिए मुख्य वन संरक्षक से अनुमित लेने के निर्देश भी दिए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अब दो दिसंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और उनके अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन हुआ है कि नहीं इस पर विस्तृत रिपोर्ट वह पेश करे। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र से भी पूछा है कि कौन सा राज्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, उसका नाम बताएं। कोर्ट अब इस मामले में दो दिसंबर को सुनवाई करेगा।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed