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दिल्ली हाईकोर्ट ने EC को भेजा नोटिस, दिनाकरन मामले में एक हफ्ते में मांगा जवाब

Wed, 24 Jan 2018 03:27 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 24 Jan 2018 03:27 PM IST
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Delhi HighCourt issued notice to the election commision of India on plea of Dhinakaran

दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के आरके नगर से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक टीटीवी दिनाकरन की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। दिनाकरन ग्रुप की चुनाव आयोग से मांग है कि नगर पालिका के चुनाव में उनके कैंप को एआईएडीएमके-अम्मा नाम का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाये।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से एक हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।


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आपको बता दें कि कुछ समय पहले तमिलनाडु के आरके नगर से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक टीटीवी दिनाकरन ने कहा था कि एआईएडीएमके में कुछ नेता निजी स्वार्थों के लिए काम रहे हैं। एआईएडीएमके पार्टी में हाशिए पर रहे और आरके नगर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर विजयी हुए नेता टीटीवी दिनाकरन ने कहा था कि, 'एआईएडीएमके पार्टी में 5 से 6 नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि वे सुधर जाएं नहीं तो जो आरके नगर में हुआ वह उनके साथ भी होगा।' दिनाकरन पार्टी महासचिव रहीं शशिकला के भतीजे हैं। 

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