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लॉकडाउन खोलने का फैसला जल्दबाजी में नहीं, याचिकाकर्ता पर लगा 20 हजार जुर्माना

Fri, 12 Jun 2020 05:13 PM IST
मुकेश कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: मुकेश कुमार झा Updated Fri, 12 Jun 2020 05:13 PM IST
सार

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की एक पीठ ने कहा कि सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह स्थिति के प्रति सजग रहे और उसका बारीकी से मूल्यांकन करे।

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Delhi high court says centers decision to reopen Covid-19 activities was not taken in a hurry 
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने संबंधी केंद्र सरकार का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। न्यायालय ने कहा ऐसा कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने और लोगों को भूख से बचाने के प्रयास में संतुलन कायम करने के लिए किया गया था।

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अदालत ने कानून के एक छात्र की जनहित याचिका को खारिज करते हुए उस पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। इस छात्र ने केंद्र के 30 मई के आदेश को चुनौती थी। केंद्र ने आदेश दिया था कि निरूद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है और निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से खोला जाएगा।
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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा कि सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह स्थिति के प्रति सजग रहे और उसका बारीकी से मूल्यांकन करे और यदि यह पाया जाए कि संक्रमण की दर बढ़ रही है, तो वे हमेशा अपने निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं और स्थिति के अनुसार अंकुश लगा सकते हैं।

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