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आईएनएक्स मीडिया मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम को 29 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 25 Oct 2018 12:04 PM IST
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पी चिदंबरम
- फोटो : PTI
दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट को 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिये केस दर्ज किये थे।
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Delhi High Court extends interim protection from arrest in INX media case for P Chidambaram till 29 November. pic.twitter.com/1YRNJFiLO5
— ANI (@ANI) October 25, 2018
यह मामला आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश के लिये एफआईपीबी की अनुमति दिलाने में अनियमितता व घूसखोरी से जुड़ा है। गिरफ्तारी की आशंका के चलते चिदंबरम ने 30 मई को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले चिदंबरम को 25 अक्तूबर तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी।
वह एयरसेल-एक्सेस करार को लेकर भी आरोपों का सामना कर रहे हैं। आईएनएक्स मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपने बेटे के माध्यम से उन्होंने यह डील की थी। नियमों के मुताबिक वह 600 करोड़ रुपये के निवेश को अपने स्तर पर मंजूरी दे सकते थे। उनपर आरोप है कि उन्होंने 3500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी।