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तीस हजारी बवाल: दिल्ली पुलिस को दोहरा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Wed, 06 Nov 2019 05:51 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 06 Nov 2019 05:51 PM IST
सार
- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की पुनर्विचार याचिका की खारिज
- दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की पुनर्विचार याचिका भी की खारिज
- वकीलों पर एफआईआर की इजाजत मांगने वाली याचिका भी खारिज
- गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट से 3 नवंबर के फैसले पर मांगा था स्पष्टीकरण
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दिल्ली हाईकोर्ट
विस्तार
तीस हजारी हिंसा मामले में आज दिल्ली पुलिस को दोहरा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने न सिर्फ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी बल्कि साकेत कोर्ट के बाहर वकील की पिटाई मामले में पुलिस को एफआईआर की इजाजत भी नहीं दी। अदालत ने कहा कि तीन नवंबर को दिया गया फैसला यथावत रहेगा।
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आज सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। साथ में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें साकेत कोर्ट मामले में शामिल वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी गई थी।
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गृह मंत्रालय ने तीन नवंबर को दिए गए हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि तीन नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, तीन नवंबर को दिए आदेश को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप में स्पष्ट है।
Delhi High Court also dismisses another application of Police seeking permission to lodge FIR against lawyers in Saket District Court incident https://t.co/0YdCuOiNsD
— ANI (@ANI) November 6, 2019
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में शनिवार (2 नवंबर) को वकीलों और पुलिसवालों के बीच हुई हिंसक झड़प ने बुधवार को उग्र रूप अख्तियार कर लिया। मंगलवार को जहां हजारों पुलिसवालों ने दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया, वहीं दो नवंबर के बाद से चल रहे वकीलों के प्रदर्शन ने भी जोर पकड़ लिया।
वकीलों ने आज दिल्ली की तीन बड़ी अदालतों के बाहर प्रदर्शन किया। छह में से तीन अदालतों (पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट) का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। यही नहीं वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा तक बंद कर दिया था।
साकेत कोर्ट और रोहिणी कोर्ट के बाहर भी वकीलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने कोर्ट परिसर के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया। आम लोगों को इससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।
पुलिस कमिश्नर ने पुनर्विचार याचिका पर की बैठक
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एलजी आवास पर बैठक के बाद वरिष्ठ अधिकारियों जिसमें संयुक्त सीपी(क्राइम) भी मौजूद थे, के साथ पुनर्विचार याचिका को लेकर बैठक की। यह पुनर्विचार याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ फाइल किया जाना है जो तीस हजारी कोर्ट में हुए विवाद में आया था।
एलजी ने आज सुबह ली पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक
इन सभी परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने बुधवार को अपने आवास पर बैठक बुलाई। उनके साथ इस बैठक में पुलिस कमिश्नर अमू्ल्य पटनायक, सीपी, ज्वाइंट सीपी व अन्य आला अधिकारी मौजूद थे।