{"_id":"5c6b9f83bdec22739521821b","slug":"delhi-high-court-dismiss-plea-seeking-direction-to-media-houses-to-use-martyr-word-instead-of-killed","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया को 'मारे जाने' की बजाए 'शहीद' का प्रयोग करने वाली याचिका ठुकराई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया को 'मारे जाने' की बजाए 'शहीद' का प्रयोग करने वाली याचिका ठुकराई
Tue, 19 Feb 2019 11:47 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 19 Feb 2019 11:47 AM IST
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवादी या अन्य हमलों में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के संबंध में खबर देते समय मीडिया को ‘शहीद’ शब्द का इस्तेमाल करने का आदेश देने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने एक वकील की इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि ‘मौत’ या ‘मारे गए’ शब्द सम्मानजनक नहीं हैं।
विज्ञापन
याचिका में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा गया था कि जवानों के जान जंवाने की खबरों के संबंध में मीडिया को शहीद जैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
विज्ञापन
Delhi High Court dismisses the plea seeking direction to media houses to use 'martyr' word instead of 'killed'. The plea was seeking direction to the press and electronic media to use ‘respectful words on the martyrdom of soldiers'. pic.twitter.com/YCdCDOlTWA
— ANI (@ANI) February 19, 2019