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Delhi Highcourt: सुब्रमण्यम स्वामी छह सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली करें, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Wed, 14 Sep 2022 01:47 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 14 Sep 2022 01:47 PM IST
सार

भाजपा नेता सुब्रमण्यम  स्वामी अक्सर मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। 

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Delhi High Court directs Subramanian Swamy  government accommodation is handed over to the estate officer
सुब्रमण्यम स्वामी(फाइल) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके सरकारी आवास का कब्जा छह सप्ताह की अवधि के भीतर संपत्ति अधिकारी को सौंप दिया जाए।

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