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आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को 1 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत

Wed, 25 Jul 2018 03:07 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 25 Jul 2018 03:07 PM IST
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Delhi HC granted relief to P. Chidambaram till August 1 in INX media case
पी चिदंबरम

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से एक अगस्त तक राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब एक अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। हाईकोर्ट ने चिदंबरम से कहा है कि उन्हें विदेश यात्रा पर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। कोर्ट ने चिदंबरम मे जांच में सहयोग करने को भी कहा है।

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वहीं ईडी ने चिदंबरम की मांग का यह कहते हुए विरोध किया था कि आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने अपने पिता की सहमति और जानकारी के साथ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जुलाई को अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। चिदंबरम की तरफ से उनके वकील प्रमोद कुमार दूबे और अर्शदीप सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एफआईआर में कांग्रेस नेता की कोई भूमिका नहीं बताई गई है। उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व वित्त मंत्री को इस मामले में सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी से पहले ही छूट मिली है।
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सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता की शिकायत पाई, जिसके बाद पिछले साल 15 मई को एफआईआर दर्ज की थी। यूपीए-1 सरकार के दौरान जब यह मंजूरी दी गई, तो उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे।


सीबीआई का कहना है कि कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिये 10 लाख डॉलर की रिश्वत ली। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया था।

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